EPFO Form 10C क्या है? EPS Pension और Scheme Certificate के लिए ऐसे करें Online Claim

ईपीएफओ फॉर्म 10सी का उपयोग 10 साल से कम की नौकरी के बाद ईपीएस पेंशन राशि निकालने या नई नौकरी में सेवा जोड़ने के लिए स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे आप घर बैठे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को रिटायरमेंट और नौकरी छोड़ने के बाद कई तरह की वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान 'फॉर्म 10सी' (Form 10C) से जुड़ा हुआ है। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है, तो उसके मन में प्रॉविडेंट फंड (PF) के साथ-साथ पेंशन के पैसों को लेकर कई सवाल होते हैं। ईपीएफओ के नियमों के तहत, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत जमा होने वाले पैसों को निकालने या सुरक्षित रखने के लिए फॉर्म 10सी का उपयोग किया जाता है। अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी किए बिना नौकरी छोड़ दी है, तो आप इस फॉर्म के जरिए अपनी पेंशन की राशि (Pension Withdrawal) का दावा कर सकते हैं या फिर भविष्य के लाभों के लिए 'स्कीम सर्टिफिकेट' (Scheme Certificate) प्राप्त कर सकते हैं, ताकि नई नौकरी में आपकी पुरानी पेंशन सेवा जुड़ सके।

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EPS Pension और Scheme Certificate के लिए ऐसे करें Online Claim

कैसे निकाल सकते हैं पेंशन का पैसा?

फॉर्म 10सी का उपयोग मुख्य रूप से दो प्रमुख उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, अगर आपकी कुल नौकरी (सर्विस) 10 साल से कम है और आप पेंशन फंड में जमा पैसे को निकालकर बंद करना चाहते हैं, तो आप विथड्रॉल बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। दूसरा और सबसे समझदारी भरा विकल्प 'स्कीम सर्टिफिकेट' हासिल करना है। अगर आप भविष्य में फिर से नौकरी करने की योजना बना रहे हैं और आपकी पुरानी पेंशन अवधि को नई नौकरी में जोड़ना चाहते हैं, तो स्कीम सर्टिफिकेट बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा, अगर किसी सदस्य की आयु 50 से 58 वर्ष के बीच है और वह कम सर्विस के कारण पेंशन के लिए पात्र नहीं है, तब भी वह इस फॉर्म के माध्यम से अपना पैसा प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपने 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, तो आप पेंशन निकासी के पात्र नहीं होते हैं, बल्कि आप 58 वर्ष की आयु होने पर मंथली पेंशन के हकदार बन जाते हैं।

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