Loan Fraud Case: वेणुगोपाल धूत को मिली अंतरिम जमानत, जानिए पूरा मामला

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  • Updated Jan 20, 2023, 12:33 PM IST

ICICI Bank-Videocon loan fraud case: आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में कोर्ट की ओर से वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी गई है।

नई दिल्ली। बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले (ICICI Bank-Videocon loan fraud case) में गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhoot) की अंतरिम जमानत अर्जी शुक्रवार को मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पी के चव्हाण की खंडपीठ ने धूत को एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी। अदालत ने उन्हें नकद मुचलका भरने और इसके दो हफ्ते बाद जमानत राशि जमा कराने की इजाजत दी।

Venugopal Dhoot

Loan Fraud Case: वेणुगोपाल धूत को मिली अंतरिम जमानत

वकील पर लगा जुर्माना

पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के उसके आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया, ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सके। अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने और सह-आरोपियों-आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को अंतरिम जमानत देने वाले इसी पीठ द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की एक वकील द्वारा दायर अर्जी भी खारिज कर दी। पीठ ने वकील पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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