अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को ठुकराया, भारत के लिए बड़ी राहत, अब सिर्फ 10% लगेगा आयात सरचार्ज

Trump tariffs News: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी को अवैध करार दिया, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों का दायरा पार किया। 6-3 के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन को टैरिफ में बदलाव करना पड़ा। अब 24 फरवरी 2026 से 150 दिनों के लिए सभी आयात पर केवल 10% अस्थायी टैरिफ लगेगा, जिससे भारत समेत अन्य देशों को राहत मिलेगी।

Trump tariffs News: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी को बड़ा झटका देते हुए उसे अवैध करार दिया है। 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स (John Roberts) ने कहा कि राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों पर व्यापक टैरिफ लगाते समय अपने अधिकारों का दायरा पार कर लिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन को अपनी टैरिफ पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा है। यह फैसला ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अहम आर्थिक एजेंडे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 फरवरी को एक नई घोषणा जारी की। इस घोषणा के अनुसार 24 फरवरी 2026 से 150 दिनों के लिए अमेरिका में आयात होने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 10 प्रतिशत का अस्थायी आयात अधिभार (इंपोर्ट सरचार्ज) लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब भारत सहित अन्य देशों के सामान पर केवल 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। पहले यह दर कहीं ज्यादा थी।

US Supreme Court verdict, Donald Trump tariffs, 10 percent import surcharge

अब भारत को अमेरिका में सिर्फ 10% आयात शुल्क, ट्रंप की योजना पर सुप्रीम कोर्ट की रोक (तस्वीर-AP)

भारत पर टैरिफ में बड़ी राहत

भारत के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने अगस्त में भारत पर 25 प्रतिशत ‘रिसिप्रोकल टैरिफ’ लगाया था। इसके बाद रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनाल्टी टैरिफ भी लगाया गया था। इस तरह कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तैयार हुआ, जिसके तहत अमेरिका ने 25 प्रतिशत पैनाल्टी टैरिफ हटा दिया था। इसके बाद प्रभावी टैरिफ 25 प्रतिशत रह गया था। अब नए आदेश के बाद भारतीय उत्पादों पर केवल 10 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगेगा।

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