Trump Tariff Refund: US सरकार लौटाएगी 166 अरब डॉलर! जानें कोर्ट के फैसले के बाद कैसे मिलेगा रिफंड?

अमेरिकी सरकार ने योजना बनाई है कि वह लगभग 166 अरब डॉलर (करीब 14 लाख करोड़ रुपये) की भारी-भरकम राशि कंपनियों को रिफंड करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया मात्र 45 दिनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए एक विशेष 'सिंगल पेमेंट सिस्टम' तैयार किया जा रहा है।

अमेरिकी कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद अब बाइडेन प्रशासन को ट्रंप द्वारा लगाए गए अरबों डॉलर के टैक्स (टैरिफ) को वापस लौटाना होगा। यह खबर वैश्विक व्यापार और उन कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है, जिन्होंने चीन से आयात होने वाले सामान पर भारी शुल्क चुकाया था। अमेरिकी सरकार ने योजना बनाई है कि वह लगभग 166 अरब डॉलर (करीब 14 लाख करोड़ रुपये) की भारी-भरकम राशि कंपनियों को रिफंड करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया मात्र 45 दिनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए एक विशेष 'सिंगल पेमेंट सिस्टम' तैयार किया जा रहा है।

Trump Tariff

क्या है यह पूरा मामला?

इस पूरे विवाद की जड़ साल 2018-19 में है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ 'ट्रेड वॉर' के दौरान चीनी सामानों पर भारी आयात शुल्क (Tariff) लगा दिया था। इसे 'सेक्शन 301' टैरिफ के नाम से जाना जाता है। हजारों अमेरिकी कंपनियों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि सरकार ने बिना उचित प्रक्रिया के और बिना जनता की राय लिए ये टैक्स थोप दिए हैं। लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद, अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को अवैध रूप से वसूला गया टैक्स ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया।

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