UPS Deadline Extended: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, नई पेंशन स्कीम चुनने की बढ़ी समयसीमा

UPS Pension Scheme Deadline Extended: वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाई गई नई पेंशन स्कीम 'एकीकृत पेंशन योजना' (यूपीएस) का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। यहां जानिए आखिरी तारीख कब है और क्यों बढ़ा दी गई।

UPS Pension Scheme Deadline Extended : वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों की धीमी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए 'एकीकृत पेंशन योजना' (UPS) का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी इस योजना के लिए 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर तक निर्धारित थी।

UPS Deadline Extended

एकीकृत पेंशन योजना: फैसला लेने के लिए अब 30 नवंबर तक का समय (तस्वीर-istock)

समयसीमा बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया गया?

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को भेजे गए एक पत्र में कहा कि कर्मचारियों को निर्णय लेने में समय लग रहा है। साथ ही, हाल ही में UPS में किए गए कई सकारात्मक बदलावों को देखते हुए कर्मचारियों को अतिरिक्त समय देने की मांग की जा रही थी। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। यह निर्णय वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद लागू किया गया है।

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