UPI Payment MDR: पेट्रोल पंप और स्कूल-कॉलेज की फीस पर कितना देना होगा शुल्क, NPCI ने दिया यह जवाब

UPI Payment MDR Charges: UPI के नए MDR नियमों में स्कूल-कॉलेज की फीस और पेट्रोल पंप पेमेंट पर बड़ी राहत मिली है। ₹2,000 तक के पेमेंट पर MDR 0% रहेगा, जबकि इससे ज्यादा के पेट्रोल और इंश्योरेंस पेमेंट पर ₹5 फ्लैट MDR लागू होगा।

UPI पेमेंट पर Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर काफी हंगामा हो रहा है, हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि P2P यानी पर्सन टू पर्सन पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% का शुल्क लिया जाएगा। सरकार के इस कदम के बाद लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज और इंश्योरेंस पर यह नियम लागू होगा या नहीं। नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। आइए जानते हैं...

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पेट्रोल पंप पर ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट का क्या होगा?

NPCI ने दी जानकारी

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा है कि UPI से पेमेंट करने वालों के लिए नए MDR नियमों में स्कूल-कॉलेज, पेट्रोल पंप और इंश्योरेंस जैसे जरूरी सेक्टर को राहत दी गई है। नए नियमों के तहत इन कैटेगरी में ₹2,000 से ज्यादा का UPI पेमेंट करने पर सामान्य 0.4% MDR लागू नहीं होगा। इसके बजाय इन सेक्टरों के लिए रियायती फ्लैट रेट की व्यवस्था की गई है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो हर महीने स्कूल फीस, कॉलेज फीस, पेट्रोल या इंश्योरेंस प्रीमियम का बड़ा पेमेंट UPI से करते हैं।

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