UPI पेमेंट पर Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर काफी हंगामा हो रहा है, हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि P2P यानी पर्सन टू पर्सन पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% का शुल्क लिया जाएगा। सरकार के इस कदम के बाद लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज और इंश्योरेंस पर यह नियम लागू होगा या नहीं। नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। आइए जानते हैं...
पेट्रोल पंप पर ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट का क्या होगा?
NPCI ने दी जानकारी
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा है कि UPI से पेमेंट करने वालों के लिए नए MDR नियमों में स्कूल-कॉलेज, पेट्रोल पंप और इंश्योरेंस जैसे जरूरी सेक्टर को राहत दी गई है। नए नियमों के तहत इन कैटेगरी में ₹2,000 से ज्यादा का UPI पेमेंट करने पर सामान्य 0.4% MDR लागू नहीं होगा। इसके बजाय इन सेक्टरों के लिए रियायती फ्लैट रेट की व्यवस्था की गई है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो हर महीने स्कूल फीस, कॉलेज फीस, पेट्रोल या इंश्योरेंस प्रीमियम का बड़ा पेमेंट UPI से करते हैं।
स्कूल-कॉलेज की फीस पर नहीं लगेगा भारी प्रतिशत वाला चार्ज
स्कूल की ट्यूशन फीस, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस और संस्थानों की प्रवेश परीक्षा से जुड़े शुल्क को तय Industry Program category में रखा गया है। ₹2,000 तक के ऐसे UPI पेमेंट पर MDR शून्य रहेगा।
वहीं, ₹2,000 से ज्यादा की फीस का डिजिटल पेमेंट करने पर सामान्य 0.4% प्रतिशत वाला MDR लागू नहीं होगा। इन ट्रांजैक्शन के लिए फ्लैट फीस या तय कैप वाली प्रोसेसिंग व्यवस्था लागू होगी।
इससे बड़ी रकम की फीस UPI से जमा करने पर स्कूल-कॉलेज और छात्रों पर प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा शुल्क का बोझ नहीं पड़ेगा। मसलन, अगर किसी छात्र या अभिभावक को हजारों रुपये की फीस UPI से जमा करनी है, तो सामान्य मर्चेंट ट्रांजैक्शन वाले MDR के मुकाबले इस विशेष कैटेगरी में लागत सीमित रखने की व्यवस्था की गई है।
पेट्रोल पंप पर ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट का क्या होगा?
पेट्रोल पंप पर UPI से फ्यूल खरीदने वालों के लिए भी खास रियायत दी गई है। ₹2,000 से ज्यादा के फ्यूल पेमेंट पर सिर्फ ₹5 का फ्लैट MDR लागू होगा। यानी पेट्रोल पंप पर बड़ी रकम का पेमेंट करने पर 0.4% के हिसाब से शुल्क नहीं बढ़ेगा।
वहीं, ₹2,000 तक के फ्यूल पेमेंट पर MDR 0% रहेगा। इससे रोजाना पेट्रोल-डीजल भरवाने वाले ग्राहकों के लिए छोटे UPI पेमेंट पर कोई MDR नहीं होगा और पेट्रोल पंप संचालकों पर भी इस ट्रांजैक्शन का MDR नहीं लगेगा।
इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी ₹5 फ्लैट MDR
इंश्योरेंस प्रीमियम का UPI से पेमेंट करने वालों को भी रियायती व्यवस्था का फायदा मिलेगा। ₹2,000 से ज्यादा के इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पर ₹5 प्रति ट्रांजैक्शन का फ्लैट MDR लागू होगा। इससे सालाना या छमाही तौर पर बड़ी रकम का प्रीमियम जमा करने पर प्रतिशत आधारित भारी प्रोसेसिंग शुल्क से बचाव होगा।
कुल मिलाकर, नए MDR नियमों में स्कूल-कॉलेज की फीस, पेट्रोल पंप और इंश्योरेंस जैसे जरूरी भुगतान के लिए अलग व्यवस्था की गई है, ताकि बड़े डिजिटल पेमेंट पर भी शुल्क का बोझ सीमित रहे और UPI का इस्तेमाल बढ़ता रहे।
