UP में Rent Agreement बनवाना हुआ सस्ता! सरकार ने घटाए Stamp Duty और Registration Charges

उत्तर प्रदेश में मकान, दुकान या दूसरी प्रॉपर्टी किराये पर लेने वालों के लिए बड़ी राहत है। सरकार ने Rent Agreement पर लगने वाली Stamp Duty और Registration Fee के नियमों में बदलाव किया है। अब कई मामलों में पहले के मुकाबले काफी कम खर्च आएगा।

उत्तर प्रदेश में किराये का मकान, दुकान या दूसरी प्रॉपर्टी लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने Rent Agreement और Lease Agreement पर लगने वाली Stamp Duty और Registration Charges को कम करने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत अब किराये की अवधि और सालाना किराये के हिसाब से फिक्स शुल्क तय किया गया है। इससे खासकर लंबे समय के Rent Agreement कराने वाले मकान मालिकों और किरायेदारों को राहत मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य किरायेदारी के समझौतों को ज्यादा से ज्यादा औपचारिक और पंजीकृत बनाना है।

Rent Agreement

UP में Rent Agreement बनवाना हुआ सस्ता

क्या है रेंट अग्रीमेंट के लिए नया नियम?

नई व्यवस्था में 10 साल तक की अवधि वाले Rent और Lease Agreement के लिए अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी का औसत सालाना किराया 2 लाख रुपये तक है, तो एक साल तक के Agreement पर 1,000 रुपये की Stamp Duty लगेगी। वहीं, एक साल से ज्यादा और 5 साल तक की अवधि के लिए यह शुल्क 2,000 रुपये और 5 साल से ज्यादा से 10 साल तक के Agreement के लिए 4,000 रुपये होगा। खास बात यह है कि Registration Fee भी इसी के बराबर रखी गई है।

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