आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद हर करदाता को अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार रहता है। सामान्य तौर पर ITR ई-वेरिफाई (E-Verify) होने के कुछ हफ्तों के भीतर ही रिफंड का पैसा सीधे बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है। हालांकि, कई बार लंबा समय बीत जाने के बाद भी पैसा खाते में नहीं आता। अगर आपका टैक्स रिफंड भी अटका हुआ है, तो इसकी वजह आयकर विभाग की लापरवाही नहीं, बल्कि फॉर्म भरते समय की गई कुछ छोटी-मोटी गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जिस कारण आपका रिफंड अटक सकता है।
वो 5 गलतियां जो रोक देती हैं आपका पैसा!
रिफंड अटकने का सबसे बड़ा कारण
- रिफंड अटकने का सबसे पहला और आम कारण बैंक खाते का वैलिडेट (Validate) न होना या गलत बैंक डिटेल देना है। अगर आपने ITR में गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड दर्ज किया है, तो रिफंड फेल हो जाता है।
- इसके अलावा, आपका बैंक खाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'Pre-Validated' होना और पैन (PAN) से लिंक होना अनिवार्य है। दूसरा मुख्य कारण ITR का समय पर ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) न करना है। जब तक आप रिटर्न भरने के 30 दिनों के भीतर उसे ई-वेरिफाई नहीं करते, तब तक आपकी फाइलिंग पूरी नहीं मानी जाती और रिफंड प्रोसेस ही शुरू नहीं होता।
- तीसरी बड़ी वजह डेटा मिसमैच (Data Mismatch) है। अगर आपके द्वारा क्लेम की गई आय या टैक्स क्रेडिट, आयकर विभाग के फॉर्म 26AS, AIS (Annual Information Statement) या TIS के डेटा से मेल नहीं खाती, तो विभाग आपके रिफंड को रोक देता है। चौथी वजह बकाया टैक्स की देनदारी (Tax Liability Outstanding) हो सकती है।
- अगर पिछले किसी असेसमेंट ईयर का टैक्स विभाग की तरफ से बकाया है, तो विभाग नए रिफंड को उस पुराने बकाया के साथ एडजस्ट कर देता है। पांचवीं वजह आईटीआर का वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी (Scrutiny) में जाना है, जहां आयकर विभाग आपके क्लेम की पुष्टि के लिए अतिरिक्त समय ले सकता है या नोटिस भेज सकता है।
- अगर आपका रिफंड अटका हुआ है, तो घबराने के बजाय सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाकर अपना 'ITR Refund Status' चेक करें। इसके लिए अपने पैन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें, फिर 'e-File' सेक्शन में जाकर 'View Filed Returns' पर क्लिक करें। वहां आपको अपने रिफंड का ताजा स्टेटस (जैसे- Processing, Refund Issued, या Refund Failed) दिख जाएगा। अगर बैंक डिटेल की गलती के कारण रिफंड फेल हुआ है, तो आप पोर्टल पर जाकर सही बैंक खाता चुनकर 'Refund Reissue Request' तुरंत दर्ज करा सकते हैं।
