कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ योजना, 1952 के प्रावधानों के अनुसार अपने सभी ईपीएफ सदस्यों के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। वैलिड नॉमिनेशन होने से यह सुनिश्चित होता है कि सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ईपीएफ लाभ नॉमिनी व्यक्ति को आसानी से मिल जाए। बता दें कि नॉमिनी जोड़ने की सुविधा ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। पीएफ अकाउंट होल्डर घर बैठे आसानी से नॉमिनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, ई-नॉमिनेशन केवल तभी वैध माना जाएगा, जब आप उस पर समय पर ई-हस्ताक्षर करते हैं।
ईपीएफओ
आसान शब्दों में कहें तो अगर आपने PF अकाउंट में नॉमिनी का नाम तो जोड़ दिया है लेकिन ई-साइन छोड़ दिया है, तो प्रोसेस पुरा नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में पैसे मिलने में परेशानी हो सकती है। EPF ई-नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट के अनुसार, अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो सिर्फ फाइल किए गए और बिना ई-साइन वाले PDF ई-नॉमिनेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अपने EPF ई-नॉमिनेशन को eSign कैसे करें?
EPF ई-नॉमिनेशन को मान्य बनाने के लिए, सदस्यों को ई-साइन (e-sign) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नॉमिनी की जानकारी सबमिट करने के बाद, इन स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: EPFO मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करें
स्टेप 2: ‘Manage’ टैब पर जाएं और फिर ‘e-nomination’ चुनें
स्टेप 3: 'E-sign' लिंक पर क्लिक करें और अगले पेज पर चेकबॉक्स चुनें।
स्टेप 4: आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन के दो विकल्पों में से कोई एक चुनें:
आधार नंबर/वर्चुअल ID (VID)
स्टेप 5: अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID डालें और वेरिफाई बटन दबाएं।
स्टेप 6: सदस्य के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
स्टेप 7: OTP डालें और फिर सबमिट बटन दबाएं
OTP वेरिफाई होने के बाद, नॉमिनेशन की जानकारी EPFO डेटाबेस में सेव हो जाती है और ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
16-अंकों वाला आधार वर्चुअल ID (VID) कैसे बनाएं
जो सदस्य ई-साइनिंग के लिए वर्चुअल ID का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे इन स्टेप्स को फॉलो करके UIDAI की वेबसाइट से इसे बना सकते हैं:
स्टेप 1: UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं
स्टेप 2: आधार सर्विसेज के तहत ‘वर्चुअल ID (VID) जेनरेटर’ पर क्लिक करें
स्टेप 3: अपना 12-अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें
स्टेप 4: ‘Send OTP’ पर क्लिक करें और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP को डालें
स्टेप 5: इनमें से कोई एक चुनें:
नया VID बनाएं/मौजूदा VID प्राप्त करें
इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद, 16-अंकों वाला वर्चुअल ID आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
हालांकि, सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्होंने पहले ही कोई VID बना लिया है और फिर दूसरा VID बनाते हैं, तो सिर्फ नया वाला VID ही मान्य होगा। अगर नया VID बनने के बाद आप पुराना VID डालते हैं, तो एक एरर मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा कि VID की समय-सीमा खत्म हो गई है।
EPF नॉमिनेशन के नियम
EPF और EPS के तहत नॉमिनेशन के नियम अलग-अलग हैं। EPF एक्ट के अनुसार, परिवार का मतलब है:
पुरुष कर्मचारी: इनके लिए, उनकी पत्नी, बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित), आश्रित माता-पिता, और बेटे की विधवा व बच्चे परिवार माने जाएंगे।
महिला कर्मचारी के मामले में: उनके पति, बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित), उन पर निर्भर माता-पिता, पति के उन पर निर्भर माता-पिता और बेटे की विधवा व बच्चे, परिवार माने जाएंगे।
इसी तरह, EPS के मामले में परिवार का मतलब है - कर्मचारी का जीवनसाथी, कर्मचारी का नाबालिग बेटा या बेटी, और गोद लिया हुआ बेटा या बेटी (जिसे सदस्य की मृत्यु से पहले गोद लिया गया हो)।
