EPF ई-नॉमिनेशन में एक यह भूल पड़ सकती है भारी, यह एक काम करना है सबसे जरूरी

अगर आप ईपीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो अपने खाते के साथ नॉमिनी को जोड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। नॉमिनी जोड़ने के बाद ई-साइन जरूर करें।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ योजना, 1952 के प्रावधानों के अनुसार अपने सभी ईपीएफ सदस्यों के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। वैलिड नॉमिनेशन होने से यह सुनिश्चित होता है कि सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ईपीएफ लाभ नॉमिनी व्यक्ति को आसानी से मिल जाए। बता दें कि नॉमिनी जोड़ने की सुविधा ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। पीएफ अकाउंट होल्डर घर बैठे आसानी से नॉमिनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, ई-नॉमिनेशन केवल तभी वैध माना जाएगा, जब आप उस पर समय पर ई-हस्ताक्षर करते हैं।

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आसान शब्दों में कहें तो अगर आपने PF अकाउंट में नॉमिनी का नाम तो जोड़ दिया है लेकिन ई-साइन छोड़ दिया है, तो प्रोसेस पुरा नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में पैसे मिलने में परेशानी हो सकती है। EPF ई-नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट के अनुसार, अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो सिर्फ फाइल किए गए और बिना ई-साइन वाले PDF ई-नॉमिनेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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