टैक्सपेयर्स रहें अलर्ट, शादी पर ऐसे PAN का किया इस्तेमाल, तो आ जाएगा टैक्स नोटिस

CBDT Central Action Plan: शादि के अवसर पर या बड़े सोशल इवेंट्स में हाई वैल्यू शॉपिंग होती है। ऐसे में यदि कोई बोगस यानी फर्जी पैन (PAN) देता है, तो फिर आयकर विभाग टैक्स नोटिस भेज सकता है। इतना ही नहीं ऐसे मामले में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

KEY HIGHLIGHTS
  • ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई
  • डेडलाइन बढ़ने की संभावना नहीं
  • समय रहते फाइल करें आईटीआर

CBDT Central Action Plan: टैक्स एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का सेंट्रल एक्शन प्लान है, जिसके तहत होटल, बैंक्वेट, लग्जरी रिटेल और डिजाइनर ब्रांड्स जैसे सेक्टरों में 'हाई वैल्यू कंजम्पशन एक्सपेंडीचर' पर बारीक नजर रखे जाने की संभावना है। विक्रेताओं को 2 लाख रु से अधिक नकद वाली वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री और खरीद की जानकारी फॉर्म SFT-013 में देनी जरूरी है।

CBDT Central Action Plan

शादी पर कैसे आ सकता है टैक्स नोटिस

बोर्ड के प्लान के अनुसार, जिसकी डिटेल कुछ टैक्स प्लेटफार्म्स पर शेयर की गई है और इंडस्ट्री में चर्चा की जा रही है, ऐसे लेनदेन का बारीकी से निरीक्षण को जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि ऐसी लेन-देन में हेरा-फेरी देखी गई है। शादी की शॉपिंग के मामले में भी टैक्स नोटिस भेजा जा सकता है।

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