Tax Benefit: बन रहे घर के लिए लिया है Loan तो भी मिलेगा टैक्स बेनेफिट, होगा 2 लाख का फायदा, जानिए नियम

Tax Benefit For Under Construction House: नियम के मुताबिक जिस वित्त वर्ष में मकान तैयार हो जाए और आपको उसका कब्जा मिल जाए, उस वित्त वर्ष से 5 किश्तों में आप प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज पर कटौती का फायदा ले सकते हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • अंडर कंसट्रक्शन घर के लोन पर लें टैक्स बेनेफिट
  • धारा 24 (बी) के तहत मिलेगा टैक्स बेनेफिट
  • 2 लाख रु तक का होगा फायदा

Tax Benefit For Under Construction House: हर कोई अपना घर चाहता है। इसके लिए लोग अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। मगर कई तरह के एक्स्ट्रा खर्चे अपने घर के सपने को पूरा करने में अड़चन पैदा करते हैं। इनमें से एक है टैक्स। महंगे रॉ मैटेरियल और बढ़ती ब्याज दरों के बीच टैक्स भी आम आदमी को घर बनाने से रोकता है। मगर यदि आपका घर अभी बन रहा है तो आपको टैक्स में थोड़ी छूट मिल सकती है। जरूरत है कि आपको आयकर नियमों के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अंडर कंसट्रक्शन घर पर कैसे और कितनी टैक्स छूट मिलती है, आगे जानिए।

Tax Benefit For Under Construction House

निर्माणाधीन मकान के लिए टैक्स बेनेफिट

ये भी पढ़ें -

End of Feed