Tax Benefit For Under Construction House: हर कोई अपना घर चाहता है। इसके लिए लोग अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। मगर कई तरह के एक्स्ट्रा खर्चे अपने घर के सपने को पूरा करने में अड़चन पैदा करते हैं। इनमें से एक है टैक्स। महंगे रॉ मैटेरियल और बढ़ती ब्याज दरों के बीच टैक्स भी आम आदमी को घर बनाने से रोकता है। मगर यदि आपका घर अभी बन रहा है तो आपको टैक्स में थोड़ी छूट मिल सकती है। जरूरत है कि आपको आयकर नियमों के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अंडर कंसट्रक्शन घर पर कैसे और कितनी टैक्स छूट मिलती है, आगे जानिए।
निर्माणाधीन मकान के लिए टैक्स बेनेफिट
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अंडर कंसट्रक्शन घर पर टैक्स छूट का नियम
आयकर की धारा 24(बी) के तहत जो ब्याज आप होम लोन पर चुकाते हैं, उस पर टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। हालांकि अगर अंडर कंसट्रक्शन घर है तो इसके लिए नियम अलग है। बन रहे घर के लिए जो लोन आपने लिया है, उस पर चुकाए जाने वाले ब्याज को 'प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट' कहा जाता है। इस ब्याज टैक्स कटौती का फायदा फौरन नहीं मिलता।
होम लोन पर टैक्स छूट का नियम
कब और कैसे मिलता है टैक्स कटौती का लाभ
नियम के मुताबिक जिस वित्त वर्ष में मकान तैयार हो जाए और आपको उसका कब्जा मिल जाए, उस वित्त वर्ष से 5 किश्तों में आप प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज पर कटौती का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जिस वित्त वर्ष में आपने होम लोन लिया है, उससे 5 वित्त वर्ष में घर का काम पूरा हो जाए। धारा 24(बी) के तहत लिए गए लोन के ब्याज पर कटौती का फायदा घर तैयार होने पर ही मिलता है।
आयकर अधिनियम की धारा 24
कितना होता है फायदा
पहली बात कि निर्माण के दौरान आपको लोन के ब्याज पर कटौती का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि टैक्स डिडक्शन का फायदा वैसे तो 2 लाख रुपये प्रति वर्ष (अधिकतम ब्याज राशि) है, मगर यदि घर 5 साल में नहीं बना तो ये छूट 30000 रु रह जाएगी।
इस बात का रखें ध्यान
बन रहे घर के लिए लिए गए होम लोन पर बैंक रेगुलर ईएमआई शुरू होने तक बिल्डर को किए गए हर भुगतान पर आपसे ब्याज लेगा। इस ब्याज को प्री ईएमआई कहा जाता है।
टैक्स बेनेफिट
होम लोन पर टैक्स बेनेफिट
आप धारा 80 सी के तहत लोन अमाउंट (मूल लोन राशि) रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ भी ले सकते हैं। मगर होम लोन पर 80 सी या 24(बी) का फायदा नए टैक्स सिस्टम के तहत नहीं मिलता।
