E20 पेट्रोल पर आया 'सुप्रीम फैसला', इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ दायर की गई थी PIL, जानें कोर्ट ने क्या निर्णय दिया?

याचिका में दावा किया गया है कि 2023 से पहले निर्मित कारें और दोपहिया वाहन, और यहां तक कि कुछ नए बीएस-6 मॉडल भी, इतने उच्च इथेनॉल मिश्रण के अनुकूल नहीं हैं।

E20 Petrol: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया जिसमें देश भर में 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी-20) बेचने की शुरुआत को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल पॉलिसी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने ग्राहकों के लिए बिना इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल के विकल्प को भी मुहैया कराए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार की इस पॉलिसी से उन वाहनों पर असर पड़ रहा है जो E20 फ्यूल के अनुकूल नहीं हैं। जिससे गाडियों के इंजन प्रभावित होगे और इंजन पार्ट मे जंग लगने की आशंका है। याचिका मे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के लिए अलग लेबलिंग किए जाने की भी मांग की गई थी।

E20 Petrol

E20 Petrol (Istock)

तर्कों से सहमत नहीं होने पर रद्द किया गया

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ अधिवक्ता अक्षय मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका में उठाए गए तर्कों से सहमत नहीं हुई। याचिका में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सभी ईंधन स्टेशनों या पेट्रोल पंप पर इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

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