Jet Airways NCLT: सुप्रीम कोर्ट बोला 2 हफ्ते में जमा करें SBI अकाउंट में पैसा, जालान कालरॉक कंसोर्शियम को निर्देश

Jet Airways NCLT: एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने 350 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) से 150 करोड़ रुपये के समायोजन पर सहमति व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जालान कालरॉक कंसोर्टियम को दो सप्ताह की अवधि के भीतर 150 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया।

Jet Airways NCLT:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के लिए बोली लगाने वाले जालान कालरॉक कंसोर्शियम (जेकेसी) को दो सप्ताह की अवधि के भीतर 150 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया। सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह राशि भारतीय स्टेट बैंक और जेकेसी के संयुक्त रूप से रखे गए एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी। पीठ ने चेतावनी दी कि यदि जेकेसी 31 जनवरी तक बैंक गारंटी पेश करने में विफल रहता है तो कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

JET AIRWAYS

जेट एयरवेज

मार्च 2024 तक फैसले का निर्देश

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से जेकेसी को बंद पड़ी एयरवेज के स्वामित्व को चुनौती देने वाली ऋणदाताओं की याचिका पर मार्च 2024 के अंत तक फैसला करने को कहा।जेट एयरवेज का स्वामित्व ग्रहण करने के लिए कंसोर्शियम ने अदालत द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार 350 करोड़ रुपये की इक्विटी का निवेश किया था।

End of Feed