शेयर बाजार का घाटा 8 साल तक टैक्स में दिलाएगा छूट! जानें ITR में लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि कैपिटल लॉस सेट-ऑफ और कैरी-फॉरवर्ड के नियमों का इस्तेमाल करके शेयर बाजार के नुकसान को सही तरीके से मैनेज करने से काफी टैक्स बचाया जा सकता है।

पिछले एक साल में शेयर बाजार निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी कई वजह रही है। अमेरिका द्वारा भाारत पर भारी टैरिफ लगाना, ईरान युद्ध और कंपनियों के कमोजर नतीजे। इसके चलते बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो रेड में है। अगर आप भी उन निवेशकों में शामिल हैं तो इस घाटे की भरपाई आप टैक्स छूट पाने के लिए कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 'टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग' का वो तरीका, जिसका इस्तेमाल कर आप शेयरों, इक्विटी म्यूचुअल फंड, ETF और दूसरी कैपिटल एसेट्स से हुए नुकसान का इस्तेमाल करके भविष्य या मौजूदा कैपिटल गेन्स टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं।

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टैक्स सेविंग

कैपिटल लॉस को 8 वर्षों तक आगे ले जाना

अगर किसी वित्तीय वर्ष में कैपिटल लॉस, लाभों से अधिक हो जाती हैं, तो इन हानियों को 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। इस लाभ का दावा करने के लिए, करदाताओं को अपनी आयकर विवरणी (ITR) में निर्धारित तिथि से पहले इन हानियों की घोषणा करनी होगी। इस प्रकार आगे ले जाई गई हानियों को, बाद के वर्षों में पात्र पूंजीगत लाभों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, जिससे निवेशकों को समय के साथ अपनी कर दक्षता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

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