SpiceJet को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, ₹144 करोड़ जमा करने की मोहलत बढ़ाने की अर्जी खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2026 के आदेश में स्पाइसजेट और अजय सिंह को 45 दिनों के भीतर ₹50 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इसे अपने आदेशों का पालन करने की उनकी मंशा साबित करने के लिए जरूरी माना था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को स्पाइसजेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक अजय सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें ₹144 करोड़ जमा करने के लिए और समय मांगा गया था। यह रकम पहले के अदालती आदेशों के तहत जमा की जानी है। कंपनी और अजय सिंह ने अदालत में व्यक्तिगत आश्वासन भी दिया था कि वे रकम जमा करेंगे।

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गुरुग्राम की संपत्ति के दस्तावेज जमा करने की मांग भी खारिज

₹50 करोड़ और बाकी ₹94 करोड़ जमा करने का था निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2026 के आदेश में स्पाइसजेट और अजय सिंह को 45 दिनों के भीतर ₹50 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इसे अपने आदेशों का पालन करने की उनकी मंशा साबित करने के लिए जरूरी माना था। बाकी ₹94 करोड़ 90 दिनों के भीतर जमा किए जाने थे। कुल रकम ₹144 करोड़ है।

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