JM Financial Limited: जेएम फाइनेंशियल को सेबी से झटका, अब 31 मार्च 2025 तक नहीं कर पाएगी ये काम

JM Financial Limited: पूंजी बाजार नियामक ने सात मार्च को जारी अपने अंतरिम आदेश में एनसीडी के सार्वजनिक निर्गम में संभावित अनियमितताओं के कारण जेएमएफएल को डेट सिक्योरिटी के सार्वजनिक निर्गमों के लिए लीड मैनेजर के रूप में काम करने से रोक दिया था।

JM Financial Limited:बाजार नियामक सेबी ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के पब्लिक इश्यू में अनियमितता के एक मामले में जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड को 31 मार्च, 2025 तक डेट सिक्योरिटी इश्यू के लिए लीड मैनेजर के रूप में काम करने से रोक दिया है। हालांकि सेबी ने पुष्टिकरण आदेश में स्पष्ट किया है कि जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड (जेएमएफएल) पर यह प्रतिबंध केवल डेट सिक्योरिटी के सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होता है और इक्विटी निर्गम सहित अन्य गतिविधियां इसके दायरे में नहीं आती हैं।

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जेएम फाइनेंशियल पर कार्रवाई

7 मार्च को जारी किया था अंतरिम आदेश

पूंजी बाजार नियामक ने सात मार्च को जारी अपने अंतरिम आदेश में एनसीडी के सार्वजनिक निर्गम में संभावित अनियमितताओं के कारण जेएमएफएल को डेट सिक्योरिटी के सार्वजनिक निर्गमों के लिए लीड मैनेजर के रूप में काम करने से रोक दिया था।जेएमएफएल ने एक लीड मैनेजर के रूप में जेएम समूह के भीतर रिटेल निवेशकों और संबद्ध कंपनियों को शामिल करते हुए कथित तौर पर अनियमित व्यवहार किया था।

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