अब नहीं चलेगी मनमानी! SEBI ने KYC रजिस्ट्रेशन नियम बनाए सख्त और साफ

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसका मकसद KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRA) के रजिस्ट्रेशन वापस लेने की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाना है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि एजेंसियों के समापन के दौरान निवेशकों के हित सुरक्षित रह सकें और सेवाएं बाधित न हों।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसका उद्देश्य केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRA) के रजिस्ट्रेशन को वापस लेने की प्रक्रिया को अधिक आसान और व्यवस्थित बनाना है। यह कदम खासतौर पर निवेशकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

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सेबी ने केवाईसी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाया (तस्वीर-istock)

रजिस्ट्रेशन छोड़ने की प्रक्रिया होगी सरल

सेबी ने सर्कुलर में स्पष्ट किया कि यह नियम इसलिए जरूरी है ताकि अगर कोई केआरए अपने व्यावसायिक निर्णय के कारण रजिस्ट्रेशन छोड़ना चाहे या वित्तीय कठिनाइयों या नियामकीय कारणों से ऐसा करने के लिए मजबूर हो, तो उस स्थिति को सुव्यवस्थित ढंग से संभाला जा सके।

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