निवेशक की मौत के बाद वारिसों के लिए क्लेम प्रक्रिया होगी आसान, SEBI का नया प्रस्ताव

Securities Transfer Rules: बाजार नियामक SEBI ने निवेशक की मृत्यु के बाद उसकी प्रतिभूतियों को वारिसों के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य नामांकित व्यक्ति और कानूनी वारिसों के लिए वित्तीय संपत्तियों पर दावा करना सरल बनाना है, ताकि कम कागजी कार्रवाई में दावों का निपटान तेजी से हो सके और परिवारों को परेशानी न हो।

Securities Transfer Rules: बाजार नियामक SEBI ने निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का मकसद यह है कि अगर किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों या नामांकित व्यक्ति को उसकी प्रतिभूतियां (जैसे शेयर या अन्य निवेश) आसानी से मिल सकें। इसके लिए सेबी ने प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बनाने का सुझाव दिया है। इस पहल से निवेशकों के परिवारों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई और लंबी प्रक्रिया से राहत मिलने की उम्मीद है।

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निवेशक की मौत के बाद वारिसों को संपत्ति हस्तांतरण आसान बनाने की तैयारी, सेबी का नया प्रस्ताव (तस्वीर-istock)

दावों के निपटान की प्रक्रिया होगी आसान

न्यूज एजेेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक सेबी द्वारा जारी परामर्श पत्र के अनुसार, नियामक ने दस्तावेजीकरण से जुड़ी मौद्रिक सीमाओं में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही छोटे दावों के मामलों में ‘सीधा और निर्बाध प्रसंस्करण’ यानी एसटीपी (Straight Through Processing) व्यवस्था शुरू करने की भी बात कही गई है। इस व्यवस्था के तहत कम राशि वाले दावों को जल्दी और बिना ज्यादा कागजी प्रक्रिया के निपटाया जा सकेगा। इसका उद्देश्य दावों के निपटान में लगने वाला समय कम करना और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

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