शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों पर SEBI सख्त, सेलिब्रिटी प्रमोशन के लिए जारी किए नए नियम

सेबी ने शेयर ब्रोकर और अन्य वित्तीय कंपनियों के विज्ञापनों के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के तहत कंपनियां अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए मशहूर हस्तियों की मदद ले सकती हैं लेकिन किसी खास फाइनेंशियल प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर सकेंगी।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर ब्रोकर और अन्य वित्तीय कंपनियों के विज्ञापनों के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत कंपनियां अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए मशहूर हस्तियों की मदद ले सकेंगी। हालांकि, वे किसी खास फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छा बताकर उसका प्रचार नहीं कर सकेंगी।

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फाइनेंशियल प्रोडक्ट के विज्ञापनों पर सेबी ने कड़े किए नियम (Photo: iStock)

किन कंपनियों पर लागू होंगे नए नियम?

न्यूज एजेंसी भाषा (पीटीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेबी की नई विज्ञापन संहिता शेयर ब्रोकर, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, निवेश सलाहकारों, रिसर्च एनालिस्ट, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म, पोर्टफोलियो मैनेजर और म्यूचुअल फंड कंपनियों पर लागू होगी। इन कंपनियों को अपने ब्रांड या कंपनी की पहचान बढ़ाने के लिए मशहूर हस्तियों को विज्ञापन में शामिल करने की अनुमति होगी। हालांकि, विज्ञापन में कंपनी की सेवाओं या उत्पादों के नाम बताए जा सकते हैं, लेकिन किसी खास उत्पाद या सेवा को बेहतर बताने या उसके बारे में दावा करने की इजाजत नहीं होगी।

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