SEBI fine: आनंद राठी और मोतीलाल ओसवाल पर सेबी की सख्ती, कुल 12 लाख रुपये का जुर्माना

Anand Rathi penalty, Motilal Oswal fine, stock market fraud: सेबी ने स्टॉक ब्रोकिंग और डिपॉजिटरी नियमों के उल्लंघन को लेकर आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर क्रमशः 5 लाख और 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनियों को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • आनंद राठी – ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल
  • मोतीलाल ओसवाल – शिकायतों के समाधान में देरी, ग्राहकों के फंड का अनुचित प्रबंधन।
  • सेबी की सख्ती – दोनों कंपनियों को 45 दिनों में जुर्माना भरने का निर्देश।

SEBI action on brokers: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियामकीय उल्लंघन के मामले में आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी के आदेश के अनुसार, कंपनी को यह जुर्माना 45 दिनों के भीतर भरना होगा। यह कार्रवाई सेबी द्वारा 25 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 के बीच शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी के साथ मिलकर किए गए निरीक्षण के आधार पर हुई।

SEBI

ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल और शिकायतों के समाधान में देरी, ग्राहकों के फंड का अनुचित प्रबंधन

इस जांच में पाया गया कि कंपनी ने ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल किया। दुरुपयोग की राशि 22.07 लाख रुपये से लेकर 16.36 करोड़ रुपये तक थी। इसके अलावा, कंपनी ने निरीक्षण अवधि के दौरान दैनिक समाधान विवरण नहीं रखा और शेयर बाजार को मार्जिन संग्रह की गलत जानकारी दी। सेबी ने यह भी पाया कि 28 मामलों में ग्राहकों की सहमति के बिना अनधिकृत व्यापार किया गया।

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