Manpasand Beverages: सेबी ने मनपसंद बेवरेज और तीन लोगों को 3 साल के लिए किया बैन, जानें मामला

Manpasand Beverages SEBI Action: सेबी की कार्रवाई मनपसंद बेवरेजेज के अलावा उसके प्रवर्तक, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) धीरेंद्र सिंह, कार्यकारी निदेशक अभिषेक सिंह और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) परेश ठक्कर के खिलाफ की गई है।

Manpasand Beverages SEBI Action:बाजार नियामक सेबी ने वित्तीय विवरण में गलतबयानी और हेराफेरी करने के लिए मनपसंद बेवरेजेज लिमिटेड (एमबीएल) और उसके तीन शीर्ष अधिकारियों को प्रतिभूति बाजार से तीन साल के लिए प्रतिबंधित करने के साथ उनपर कुल 68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए एमबीएल के वित्तीय विवरणों में हेराफेरी की गई और गलत आंकड़े पेश किए गए थे।सेबी की कार्रवाई शीतल पेय कंपनी मनपसंद बेवरेजेज के अलावा उसके प्रवर्तक, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) धीरेंद्र सिंह, कार्यकारी निदेशक अभिषेक सिंह और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) परेश ठक्कर के खिलाफ की गई है।

SEBI MANPASAND BEVERAGES

सेबी की मनपसंद बेवरेज पर कार्रवाई

45 दिन में देना होगा जुर्माना

सेबी ने अपनी कार्रवाई के तहत मनपसंद बेवरेजेज के प्रवर्तक, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) धीरेंद्र सिंह, कार्यकारी निदेशक अभिषेक सिंह और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) परेश ठक्कर पर 17-17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे 45 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। इसके साथ ही सभी आरोपियों को किसी भी लिस्टेड सार्वजनिक कंपनी या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से भी पांच साल तक के लिए रोक दिया गया है।

End of Feed