सोच-समझ कर लें Loan, EMI नहीं भरी, तो घर हो जाएगा नीलाम !

SARFAESI Act 2002: सरफेसी एक्ट 2002 बैंकों के अलावा फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस को उस प्रॉप्रटी को नीलाम करके अपना लोन वसूलने की अनुमति देता है, जिसे लोन लेने के लिए गिरवी रखा गया हो। प्रॉपर्टी की नीलामी तब होती है, जब लोन लेने वाला अपना लोन न चुका पाए।

KEY HIGHLIGHTS
  • बैंक कर सकता है लोन लेने वालों की प्रॉपर्टी की नीलामी
  • लोन न चुकाने पर हो सकती है कार्रवाई
  • SARFAESI Act 2002 देता है बैंकों को अधिकार

SARFAESI Act 2002: इस हफ्ते बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) से जुड़ी दो खबरें चर्चा में रहीं। पहली उनकी फिल्म गदर-2 (Gadar-2) का बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना और दूसरी बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) का लोन न चुका पाने के बीच उनके घर की नीलामी के विज्ञापन की। हालांकि उनके मुंबई स्थित बंगले की नीलामी का संकट खत्म हो गया। एक्टर ने बैंक से बात कर उसका पैसा चुकाने की बात कही, जिसकी पुष्टि खुद बैंक ने की।

What Is SARFAESI Act 2002

लोन न चुकाने पर घर की नीलामी हो सकती है

मगर ऐसा क्या नियम है, जिसके चलते बैंक का लोन न चुकाने पर किसी की प्रॉपर्टी नीलाम हो सकती है। आगे हम आपको इस नियम की जानकारी देंगे।

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