New FDI Rules: रिजर्व बैंक ने FPI को FDI में कैटेगराइज करने के लिए जारी किया फ्रेमवर्क, जान लीजिए नियम

New FDI Rules: आरबीआई ने एफपीआई द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को एफडीआई में रीक्लासिफाइड करने के लिए एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क जारी किया है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार, संबंधित एफपीआई को सरकार से जरूरी मंजूरी और संबंधित भारतीय निवेशकर्ता कंपनी की सहमति लेनी होगी।

KEY HIGHLIGHTS
  • FDI पर आए नए नियम
  • रिजर्व बैंक ने जारी किया फ्रेमवर्क
  • तत्काल प्रभाव से लागू होंगे नियम

New FDI Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश को लेकर एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क जारी की है। इसके तहत यदि किसी यूनिट का निवेश निर्धारित सीमा से अधिक होता है, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की कैटेगरी में डाला जाएगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा वर्तमान में अपने निवेशक समूह (एफपीआई) के साथ किया गया निवेश कुल पेड-अप इक्विटी कैपिटल (कंपनी के विभिन्न विकल्पों में मौजूद सभी शेयरों सहित) के 10 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

New FDI Rules

FDI पर आए नए नियम

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