PM आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ नए घरों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कितनी मिलेगी छूट?

PMAY-U 2.0: इस स्कीम के तहत EWS परिवारों को ऐसे परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है। LIG परिवारों को ऐसे परिवारों के तौर पर परिभाषित किया गया है जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 1 करोड़ नए घरों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। आप भी इस मौके का फायदा उठाकर शहरों में कम कीमत में अपना घर का सपना पूरा कर सकते हैंं। इस योजना का मकसद शहरी इलाकों में किफायती घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए योग्य परिवारों और लाभार्थियों को केंद्र सरकार की मदद देना है। यह योजना 2024 से 2029 तक 5 साल की अवधि के लिए लागू है। आइए जानते हैं कि इस स्कीम के लिए कौन कर सकता है आवेदन और पात्रता क्या होगी?

PM आवास योजना-शहरी 2.0

PM आवास योजना-शहरी 2.0

पीएम आवास योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है?

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार, जो शहरों में रहते हैं, और जिनके नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 योजना के तहत घर खरीदने, बनाने या किराए पर लेने के पात्र हैं।

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