PhonePe पर क्यों लगा 21 लाख रुपये का जुर्माना, करते हैं इस्तेमाल तो जानना जरूरी

PhonePe: भारतीय रिजर्व बैंक ने फोन-पे लिमिटेड पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने फोन-पे को नोटिस जारी कर कारण बताओ नोटिस भेजा कि नियमों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

PhonePe : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों (PPI) से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के कारण फोन-पे लिमिटेड पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी के अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के संचालन के दौरान किए गए निरीक्षण के बाद लगाया गया।

RBI, PhonePe Limited

नियमों की अनदेखी पर फोन-पे पर RBI ने कसा शिकंजा

निरीक्षण और नोटिस

न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक RBI ने कंपनी के वैधानिक निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाईं, जिनमें मुख्य रूप से नियमों का पालन न करना शामिल था। इसके आधार पर, रिजर्व बैंक ने फोन-पे को नोटिस जारी कर कारण बताओ नोटिस भेजा कि नियमों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। कंपनी के जवाब, अतिरिक्त दस्तावेज़ों और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, RBI ने पाया कि आरोप सही थे और जुर्माना लगाना उचित होगा।

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