RBI ने HDFC बैंक और श्रीराम फाइनेंस पर लगाया जुर्माना, जानिए वजह

RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी निवेश से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर निजी क्षेत्र के HDFC बैंक पर ₹4.88 लाख का जुर्माना लगाया है। इसी तरह, ‘डिजिटल लोन निर्देश, 2025’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance) लिमिटेड पर ₹2.70 लाख का जुर्माना लगाया गया।

RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन पर दो वित्तीय संस्थाओं HDFC बैंक और श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance) लिमिटेड पर वित्तीय जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई डिजिटल लोन और विदेशी निवेश से जुड़े दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर की गई है। HDFC बैंक पर जुर्माने के संबंध में RBI ने कहा कि उसने बैंक को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर और मौखिक रूप से भी स्पष्टीकरण दिया था।

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आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया (तस्वीर-istock)

HDFC बैंक पर ₹4.88 लाख का जुर्माना

RBI ने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक पर ₹4.88 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना भारत में विदेशी निवेश से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाया गया। केंद्रीय बैंक ने पहले बैंक को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था, जिसका लिखित और मौखिक जवाब मिलने के बाद मामले की जांच की गई। RBI ने कहा कि बैंक के उत्तर और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि उल्लंघन हुए हैं, इसलिए जुर्माना लगाया जाना उचित है।

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