बैंक में फंसा आपका पैसा? RBI ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट लौटाने के लिए दिया 3 महीने का समय, ऐसे करें क्लेम

अनक्लेम डिपॉजिट सिर्फ आंकड़ों में बड़ी रकम नहीं है, बल्कि यह आम जनता का मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। आरबीआई की पहल, उद्गम पोर्टल और बीमा नियामकों के नियम इस पैसे को सही हाथों तक पहुंचाने का रास्ता खोलते हैं। RBI ने भी बैंकों को ये पैसा उसके सही मालिक तक पहुंचाने के लिए 3 महीने का समय दिया है.

अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का पैसा बैंक में अटका हुआ है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. दरअसल, भारतीय बैंकों के पास हजारों करोड़ अनक्लेम्ड या लावारिस पड़े हैं. यानी इन पैसों का कोई मालिक नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि इसपर अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है और न निकाला है. RBI ने हाल ही में बैंकों से अपील की है कि वो 67,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के इस अनक्लेम यानि लावारिस डिपॉजिट को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने में मदद करे. अगर आपका या आपके किसी जानने वाला का ये पैसा है तो बता दें RBI ने इस पैसे पर मालिकाना हक़ जताने का आखिरी मौका 3 महीने का समय दिया। आइए आपको बताते हैं आप इसपर कैसे क्लेम कर सकते हैं?

Unclaimed Deposit

क्या होते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट?

अक्सर लोगों के बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या बीमा की रकम लंबे समय तक यूं ही पड़ी रह जाती है और उसका कोई दावा नहीं करता। समय के साथ ये रकम अनक्लेम डिपॉजिट (Unclaimed Deposits) की श्रेणी में चली जाती है। आरबीआई और बीमा नियामक ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और अब आम लोगों तक उनकी ही रकम पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

कौन-कौन सी रकम होती है अनक्लेम डिपॉजिट?

Inactive Saving and Current Account: अगर किसी बैंक खाते में लगातार दस साल तक कोई लेन-देन नहीं हुआ, तो उसे निष्क्रिय मानकर उसका पैसा अनक्लेम डिपॉजिट की लिस्ट में डाल दिया जाता है।

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