RBI Cancelled license: आरबीआई ने इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, खाताधारकों को मिलेगा इतना पैसा

RBI Cancelled license: डीआईसीजीसी के नियम के अनुसार खाताधारक पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। सहकारी बैंक 19 जून, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंक परिचालन बंद कर चुका है।

RBI Cancelled license: भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के अभाव के कारण द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया।रिजर्व बैंक ने कहा कि महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।रिजर्व बैंक के अनुसार, सहकारी बैंक 19 जून, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंक परिचालन बंद कर चुका है।

RBI cancels licence of the city Co operative Bank maharashtra

आरबीआई ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

खाता धारकों को कितना मिलेगा पैसा

परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से केवल पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 87 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।डीआईसीजीसी ने 14 जून, 2024 तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमाराशियों में से 230.99 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

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