RBI का बड़ा आदेश, बैंक अब 15 दिन में निपटाएंगे लॉकर और अकाउंट क्लेम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बैंकों के मृत ग्राहकों के खातों और लॉकर से जुड़े दावों को निपटाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नए निर्देशों के अनुसार, बैंक अब 15 दिनों के भीतर ऐसे दावों का निपटान करेंगे और अगर देरी होती है तो नामित व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाएगा। RBI का उद्देश्य मृतक ग्राहकों से जुड़े मामलों को तेज, सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि नामांकित व्यक्ति बिना किसी परेशानी के अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बैंकों के मृत ग्राहकों के खातों और लॉकर से जुड़े दावों को निपटाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकों के मृत ग्राहकों के खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिनों के भीतर निपटान करने के लिए संशोधित मानदंड जारी किए। रिजर्व बैंक ने कहा कि निपटान में देरी होने पर नॉमिनी यानी नामित व्यक्तियों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। संशोधित निर्देशों का उद्देश्य मृत ग्राहकों से संबंधित दावों के निपटान में बैंकों की गतिविधियों को सरल बनाना है। इसमें ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दस्तावेजीकरण को भी मानकीकृत किया गया है।

RBI

RBI ने क्या कहा?

केंद्रीय बैंकों ने कहा, ''भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों के मृत ग्राहकों के संबंध में दावों का निपटान) निर्देश, 2025' के संशोधित निर्देशों को यथासंभव शीघ्रता से लागू किया जाएगा। इसे 31 मार्च, 2026 तक लागू करना होगा।'' ये निर्देश मृत ग्राहक के जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकर और मृत ग्राहक के सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के दावों के निपटान से संबंधित हैं।

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