Railway Pension Rules 2026: रेलवे कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार के लिए पेंशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे बोर्ड ने Rail Service Extraordinary Pension Rules, 2026 को नोटिफाई किया है। इन नए नियमों ने 1993 के पुराने पेंशन नियम की जगह ली है। नए प्रावधान खास तौर पर उन मामलों में पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़े हैं, जहां कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता का संबंध रेलवे की नौकरी से है।
रेलवे बोर्ड ने 'रेल सर्विस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स, 2026' किया नोटिफाई (Photo: iStock)
चार कैटेगरी में बांटे गए मृत्यु और दिव्यांगता के मामले
नए नियमों के तहत मृत्यु और दिव्यांगता से जुड़े मामलों को A, B, C और D चार कैटेगरी में बांटा गया है। Category A में ऐसी मृत्यु या दिव्यांगता आती है, जिसका रेलवे सेवा से कोई सीधा संबंध नहीं है। ऐसे मामलों में सामान्य पेंशन नियम लागू होंगे।
Category B में रेलवे सेवा के कारण या सेवा के दौरान हुई स्थिति से मृत्यु या दिव्यांगता शामिल है। वहीं Category C में दंगे, हिंसा, खराब मौसम या बचाव अभियान जैसी गंभीर परिस्थितियां शामिल हैं।
Category D में आतंकवादी हमले, युद्ध जैसी परिस्थितियां या दुश्मन की कार्रवाई जैसे सबसे गंभीर मामले रखे गए हैं। B, C और D कैटेगरी में Extraordinary Pension के प्रावधान लागू होंगे।
परिवार को मिल सकती है 100% तक फैमिली पेंशन
नए नियमों में परिवार के लिए मिलने वाली पेंशन का प्रावधान मामले की कैटेगरी के अनुसार अलग है। Category B में पात्र परिवार को कर्मचारी के वेतन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिल सकता है। वहीं Category C और D में यह कर्मचारी के वेतन के 100% तक हो सकती है। इस पेंशन के लिए पात्र परिवार में विधवा, आश्रित बच्चे, माता-पिता और कुछ परिस्थितियों में आश्रित भाई-बहन शामिल हो सकते हैं। फैमिली पेंशन की न्यूनतम राशि 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है।
दिव्यांगता की स्थिति में भी प्रावधान
अगर किसी रेलवे कर्मचारी को सेवा से जुड़ी वजहों से दिव्यांगता होती है, तो पेंशन में सर्विस एलिमेंट और Disability Element शामिल हो सकते हैं। 100% दिव्यांगता की स्थिति में Category B और C के लिए Disability Element संबंधित वेतन या औसत वेतन का 30% हो सकता है, जबकि Service Element 50% के बराबर निर्धारित किया गया है। दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर इसे Broad-banding के जरिए भी निर्धारित किया जा सकता है।
NPS कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान
नए नियमों में National Pension System (NPS) से जुड़े रेलवे कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान हैं। पात्र कर्मचारी द्वारा 2025 के NPS नियमों के तहत चुने गए विकल्प के आधार पर संबंधित लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा पेंशन मामलों में देरी होने पर भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक देरी या लापरवाही के कारण भुगतान में देरी होने पर बकाया राशि पर ब्याज देने का प्रावधान है।
