देशभर के छोटे से बड़े निवेशकों के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लोकप्रिय लॉन्ग-टर्म निवेश विकल्प है। रिटायरमेंट प्लानिंग से लेकर बच्चों की पढ़ाई के लिए पीपीएफ खाता खोला जा सकता है। अगर आप अपने बच्चे के लिए पीपीएफ खाता खोलना चाहते हैं तो आसानी से खोल सकते हैं। अब अगर माता-पिता दोनों अर्निंग हैं और टैक्स के दायरे में आते हैं तो उनके मन में एक आम सवाल उठ सकता है कि क्या हम दोनों को PPF अकाउंट में जमा रकम पर इनकम टैक्स छूट मिल सकती है। आइए आपको नियम के अनुसार इसकी सही जानकारी देते हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
क्या कहता है नियम?
सरकार के नियम के अनुसार, माता-पिता दोनों अपने बच्चे के PPF अकाउंट में सालाना ₹1.5 लाख- ₹1.5 लाख निवेश नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते हैं, तो कुल सालाना योगदान बढ़कर ₹3 लाख हो जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं है। एक रेगुलर PPF अकाउंट की तरह ही, एक नाबालिग के अकाउंट में भी एक फाइनेंशियल ईयर में कुल योगदान ₹1.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के PPF अकाउंट और अपने नाबालिग बच्चे के अकाउंट में मिलाकर, हर फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ ₹1.5 लाख तक ही योगदान दे सकता है।
क्या माता-पिता दोनों टैक्स छूट ले सकते हैं?
नहीं, माता-पिता दोनों एक ही बच्चे के PPF खाते के लिए टैक्स कटौती का दावा नहीं कर सकते। टैक्स कटौती सिर्फ उसी माता-पिता को मिलती है जो खाते पर आधिकारिक तौर पर कानूनी अभिभावक के तौर पर रजिस्टर्ड हों। बच्चे के खाते में जमा की गई रकम, अभिभावक की अपनी कुल ₹1.5 लाख की टैक्स कटौती सीमा (धारा 80C के तहत) में ही गिनी जाती है। हालांकि, यह फायदा सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ही उपलब्ध है।
नाबालिग के लिए PPF खाता कैसे खोलें?
कोई भी माता-पिता, किसी नाबालिग के लिए पोस्ट ऑफिस में या इस योजना से जुड़ी सुविधाएं देने वाले किसी अधिकृत बैंक में PPF खाता खोल सकते हैं। यह खाता बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा ही खोला और चलाया जाना चाहिए, जब तक कि बच्चा बालिग (18 साल का) न हो जाए; इसके बाद खाता बच्चे को सौंपा जा सकता है।
