PPF पर लें सिर्फ 1% ब्याज पर लोन, एलिजिबिलिटी से लेकर repayment तक सब कुछ जानें

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट भारत में बचत का एक लोकप्रिय और लंबे समय का विकल्प है। इसमें टैक्स से जुड़े फायदे मिलते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की रकम, दोनों ही टैक्स-फ्री होते हैं।

PPF loan interest Rate: आम निवेशकों के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) काफी लोकप्रिय निवेश माध्यम है। इसकी वजह इसमें मिलने वाले कई फायदे हैं। इस स्कीम में निवेशक ₹500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। निवेशक एक वित्त वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत पीपीएफ में जमा रकम पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। वहीं, मैच्योरिटी अमाउंट और ब्याज भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। सरकार द्वारा समर्थित इस स्कीम पर अभी 7.1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिल रहा है।

PPF

पीपीएफ पर लोन कैसे लें

PPF के बदले लोन कौन ले सकता है?

जिन PPF खाताधारकों को पैसे निकालने की अनुमति नहीं है, वे PPF के बदले लोन ले सकते हैं। PPF के बदले लोन, खाता खोलने के तीसरे से छठे फाइनेंशियल ईयर के बीच लिया जा सकता है। यह एक शॉर्ट-टर्म लोन है, जिसे 36 महीनों के अंदर चुकाना होता है।

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