सिम बेचने वालों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, खरीदने वालों के लिए KYC जरूरी, फ्रॉड पर लगेगी लगाम !

New Rules For SIM Dealers: वैष्णव ने कहा कि धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों पर 10 लाख रु का जुर्माना लगाया जाएगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • सिम बेचने वालों के लिए होगा पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
  • बल्क में सिम बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
  • खरीदने के लिए केवाईसी होगी जरूरी

New Rules For SIM Dealers: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union minister Ashwini Vaishnaw) ने ऐलान किया है कि सरकार ने फ्रॉड गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड डीलरों (SIM Card Dealers) का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं फ्रॉड करने वालों पर नकेल कसने के लिए बल्क कनेक्शन (एक साथ बहुत सारे सिम कनेक्शन देना) के प्रावधान को भी रोक दिया गया है।

लगेगा 10 लाख रु का जुर्माना

वैष्णव ने कहा कि धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों पर 10 लाख रु का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

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