कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे की बात आती है। लेकिन, बहुत कम लोग यह समझते हैं कि EPFO केवल रिटायरमेंट सेविंग स्कीम नहीं है, बल्कि Employee Pension Scheme (EPS) के जरिए यह आपको पेंशन की सुविधा भी देता है। हालांकि, इसके नियम थोड़े जटिल लग सकते हैं खासकर तब जब बात जल्दी पेंशन लेने, नौकरी छूटने या पेंशन की एलिजिबिलिटी की हो। ऐसे में आइए आपको बताते हैं अगर आपको रिटायरमेंट से पहले पेंशन लेनी है तो कैसे मिलेगी?
जल्दी पेंशन कब और कैसे मिलती है?
EPFO के नियमों के अनुसार, कोई भी सदस्य 50 साल की उम्र के बाद पेंशन लेना शुरू कर सकता है। लेकिन अगर आप 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपको हर साल पर 4% पेंशन कटौती झेलनी होगी। अगर आप 55 साल की उम्र में पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपकी पेंशन में 12% की कटौती होगी। वहीं, 52 साल की उम्र में पेंशन शुरू करने पर यह कटौती बढ़कर 24% तक हो जाती है। जबकि, अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आपको किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिलेगी।
50 साल से पहले नौकरी छूट जाए तो क्या होगा?
अगर किसी कारणवश आपने 50 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ दी है, तो आपको तत्काल पेंशन नहीं मिलेगी। आपका पेंशन फंड वैसे ही सुरक्षित रहेगा और 58 साल की उम्र पूरी होने पर आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी। यानी आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, बस उसे पाने के लिए तय उम्र तक इंतजार करना होगा।
पेंशन पाने के लिए कितने साल नौकरी जरूरी है?
EPFO के नियमों के मुताबिक, कम से कम 10 साल नौकरी पूरी करने के बाद ही कोई कर्मचारी पेंशन का हकदार बनता है। अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा समय तक नौकरी की है और EPF में योगदान दिया है, तो आप 58 साल की उम्र में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
10 साल से कम नौकरी करने वालों के लिए नियम
अगर आपने 10 साल से कम समय तक नौकरी की है, तो आप अपनी पेंशन फंड की रकम निकाल सकते हैं। लेकिन, जैसे ही आपकी नौकरी 10 साल या उससे अधिक की हो जाती है, EPS फंड को निकाला नहीं जा सकता। इसके बाद आपको केवल मंथली पेंशन का ही अधिकार मिलता है, जो 58 साल पूरे होने के बाद शुरू होती है।
EPS पेंशन सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है?
EPS मेंबर के लिए पेंशन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि आपने पेंशन स्कीम में योगदान दिया है। अगर आप नौकरी बदलते हैं, तो इसी सर्टिफिकेट की मदद से आपका पेंशन अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, अगर आपने 10 साल से कम समय तक योगदान किया है, तो पेंशन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता।
अगर आप ईपीएफओ (EPFO) के सदस्य हैं और अपनी भविष्य की पेंशन की योजना बना रहे हैं, तो इसके नियमों को समझना बेहद जरूरी है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, जल्दी पेंशन केवल 50 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही ली जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहता है, तो हर एक साल पहले लेने पर 4% की कटौती की जाती है। यानी जितनी जल्दी पेंशन लेंगे, उतनी ही कम राशि मिलेगी। पेंशन का अधिकार पाने के लिए कम से कम 10 साल तक नौकरी करना जरूरी है। अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम की है, तो आप अपनी ईपीएस (EPS) राशि निकाल सकते हैं।
अगर आपकी नौकरी बीच में बदल जाती है या कुछ समय का ब्रेक आता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका पेंशन फंड सुरक्षित रहता है। बस यह सुनिश्चित करें कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पेंशन सर्टिफिकेट हमेशा अपडेट रहें। इससे भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से अपनी पेंशन का लाभ उठा सकेंगे।
