PF Withdrawal Rules: पीएफ का पैसा निकालते समय न करें ये गलती, वरना कट जाएगा भारी टैक्स

अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। ऐसा नहीं करने पर आपको निकासी रकम पर टैक्स देना पड़ सकता है।

PF Withdrawal Rules: पैसे की जरूरत पड़ने पर बहुत सारे नौकरीपेशा लोग अपने PF अकाउंट से पैसा निकालते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो अपने PF (प्रोविडेंट फंड) अकाउंट से पैसे निकालने का प्लान बना रहे हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्स देनदारी जीरो है, तो आप इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत ‘फॉर्म 121’ जरूर भर कर दें। ऐसा करने से पीएफ निकासी पर कोई TDS (स्रोत पर टैक्स कटौती) नहीं कटेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो TDS काट लिया जाएगा और आपको मिलने वाली आखिरी रकम कम हो जाएगी। बता दें कि ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार, यदि आप पीएफ निकासी के समय कुछ तकनीकी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपकी राशि पर 10% से लेकर 30% तक का टीडीएस काटा जा सकता है।

PF Withdrawal

पीएफ निकासी के नियम

नए इनकम टैक्स में बदला नियम

पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 2025 के लागू होने के साथ, कर कटौती के बिना आय की घोषणा के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके बाद EPFO ने कहा है कि RO (भुगतानकर्ता के तौर पर) को मिले हर Form 121 के लिए एक Unique Identification Number (UIN) देना होगा। इस UIN में क्रम संख्या, टैक्स वर्ष और भुगतानकर्ता का TAN जैसे घटक शामिल होने चाहिए। ‘Forms 121’ का विवरण अगले महीने की 7 तारीख को या उससे पहले IT विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना जरूरी है।

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