PF निकालने से पहले सावधान! झूठा कारण देने पर EPFO ब्याज सहित वसूलेगा पैसा, जारी की ये चेतावनी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने गलत जानकारी देकर पीएफ से पैसा निकालने को लेकर चेतावनी दी है। ईपीएफओ ने कहा कि गलत जानकारी देकर पैसा निकालने पर EPF स्कीम, 1952 के तहत ब्याज सहित पैसे की रिकवरी की कार्रवाई हो सकती है। EPF एडवांस केवल कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए ही सीमित हैं, जैसे शादी, शिक्षा, बीमारी और आवास।

अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए अलर्ट जारी किया है। EPFO ने 'एक्स' पर ट्वीट कर चेतावनी दी है कि अगर झूठा कारण देकर पीएफ का पैसा निकाला जाता है तो EPF स्कीम, 1952 के तहत रिकवरी हो सकती है। आगे ट्वीट में लिखा है कि आप अपने भविष्य की रक्षा करें। PF के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ सही जरूरतों के लिए करें। आपका PF आपकी जिंदगी भर की सुरक्षा कवच है!

पीएफ से पैसा निकासी

पीएफ से पैसा निकासी (EPFO)

ईपीएफओ के पास पैसा वसूलने का अधिकार

ईपीएफ स्कीम, 1952 के अनुसार, अगर कोई सदस्य यह दावा करते हुए ईपीएफ निकालता है कि वह इसे आवास, फ्लैट खरीदने या निर्माण करने या कोई भूखंड प्राप्त करने के लिए निकाल रहा है, लेकिन बाद में उस धन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है, तो ईपीएफओ को दंडात्मक ब्याज सहित राशि वसूलने का अधिकार है। ईपीएफओ की एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ईपीएफ अग्रिम राशि का उपयोग केवल ईपीएफ योजना 1952 के तहत निर्धारित विवाह, शिक्षा, बीमारी, आवास जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

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