GST Payment: जीएसटी पेमेंट रिफंड लिमिटेशन पर पटना हाईकोर्ट ने दिया ये निर्णय

GST Payment: पटना हाई कोर्ट के हालिया निर्णय के अनुसार, जीएसटी रिफंड क्लेम की समयसीमा गलत वर्गीकरण की तारीख से नहीं बल्कि सही कर भुगतान की तारीख से शुरू होती है। यह फैसला करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिफंड पाने की प्रक्रिया और समयसीमा स्पष्ट हुई है, जिससे जीएसटी विवादों में राहत मिल सकेगी।

GST Payment : पटना हाई कोर्ट का हालिया निर्णय जीएसटी भुगतान रिफंड क्लैम के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कोर्ट ने निर्धारित किया कि वस्तुओं और सेवाओं पर कर (GST) के तहत रिफंड का क्लैम करने की समयसीमा सही कर पेमेंट की तारीख से शुरू होती है, न कि गलत वर्गीकरण की तारीख से।

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जीएसटी पेमेंट रिफंड लिमिटेशन (तस्वीर-istock)

रिफंड दावों पर कोर्ट का निर्णय

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