Income Tax Department: 31 मई तक आधार और पैन कर ले लिंक,आयकर विभाग बोला नहीं तो कटेगा डबल पैसा

Income Tax Department: आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (PAN) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना अनिवार्य है। ऐसे में 31 मई तक ज्यादा कटौती से बचने के लिए लिंक करना जरूरी है।

Income Tax Department:आयकर विभाग ने करदाताओं को ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने की सलाह दी है।आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (PAN) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना अनिवार्य है।आयकर विभाग ने पिछले महीने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा है कि ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ें, यदि आपने पहले से नहीं किया है।

Income Tax Filing 2024

आयकर विभाग का अलर्ट

हाई ट्रांजैक्शन वालों पर भी नजर

आईटी विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा।विभाग ने कहा कि एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें।

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