Packaged Commodities: 25 KG से ज्यादा वजन वाली पैकेज्ड वस्तुओं पर भी होगा MRP-एक्सपायरी डेट समेत जरूर डिटेल, सरकार कर रही तैयारी

Packaged Commodities Rules 2011: मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देखा गया है कि 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाली पैकेज्ड वस्तुएं भी खुदरा बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। प्रस्तावित संशोधन के तहत निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को खुदरा बिक्री के लिए सभी पूर्व-पैकेज्ड सामानों पर व्यापक लेबलिंग करनी आवश्यक होगा, चाहे उनकी मात्रा कितनी भी हो।

KEY HIGHLIGHTS
  • बदलेंगे विधिक माप विज्ञान के नियम
  • 25 किलो या अधिक के पैकेट पर होगी जानकारी
  • एमआरपी भी होगी पैकेट पर

Packaged Commodities Rules 2011: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने रविवार को विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसमें खुदरा बाजार में बेची जाने वाली 25 किलोग्राम से अधिक वजन या 25 लीटर से अधिक माप वाली पैक की गई वस्तुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी की घोषणा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसके लिए सरकार ने जनता से राय भी मांगी है।

Packaged Commodities Rules 2011

बदलेंगे विधिक माप विज्ञान के नियम

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