बच्चे के नाम पर खोल रहे हैं PPF अकाउंट? जान लें ₹1.5 लाख की सीमा का यह जरूरी नियम

अगर आप अपने बच्चे के नाम पीपीएफ अकाउंट खोलकर निवेश कर रहे हैं तो आपको एक वित्त वर्ष में निवेश की सीमा का ख्याल जरूर रखना चाहिए।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लंबी अवधि के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट विकल्प है। आमतौर पर छोटे निवेशक इसमें अपने बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश शुरू करते हैं। माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पीपीएफ अकाउंट खोलकर निवेश कर सकते हैं। हालांकि, माता-पिता को यह याद रखना चाहिए कि सालाना ₹1.5 लाख की PPF निवेश सीमा परिवार के हर अकाउंट के लिए अलग-अलग नहीं होती है।

PPF Investment for child (AI Image)

बच्चों के नाम पीपीएफ अकाउंट

PPF के नियमों के तहत, एक फाइनेंशियल ईयर में सब्सक्राइबर के अपने PPF अकाउंट और उनके नाबालिग बच्चों के नाम पर खोले गए अकाउंट्स में कुल मिलाकर ₹1.5 लाख तक का ही कॉन्ट्रिब्यूशन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि माता-पिता बच्चे के PPF अकाउंट को ₹1.5 लाख की अतिरिक्त कॉन्ट्रिब्यूशन लिमिट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते।

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