भारत आकर प्रॉपर्टी बेचने वाले NRIs को बड़ी राहत, ITAT के फैसले से फ्लाइट टिकट का खर्च भी ऐसे घटा सकेंगे

अगर आप विदेश में रहते हैं और भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। ITAT ने एक अहम फैसले में बताया है कि कुछ शर्तों के साथ फ्लाइट टिकट का खर्च भी कैपिटल गेन की गणना में घटाया जा सकता है।

विदेश में रहने वाले भारतीयों यानी NRI के लिए भारत में प्रॉपर्टी बेचना थोड़ा खर्चीला हो सकता है। प्रॉपर्टी की बिक्री पूरी करने के लिए उन्हें विदेश से भारत आना पड़ता है। इस दौरान हवाई टिकट और होटल में रुकने पर भी काफी पैसा खर्च होता है। अब इन खर्चों को लेकर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) की बेंगलुरु बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अगर कोई NRI खास तौर पर भारत में अपनी प्रॉपर्टी की बिक्री पूरी करने या रजिस्ट्री कराने के लिए यात्रा करता है, तो कुछ शर्तों के साथ हवाई टिकट और होटल का खर्च कैपिटल गेन की गणना करते समय घटाया जा सकता है। हालांकि, हर यात्रा का खर्च अपने आप टैक्स में छूट के योग्य नहीं होगा।

ITAT Rule Explained

भारत आकर प्रॉपर्टी बेचने वाले NRIs को बड़ी राहत, ITAT के फैसले से फ्लाइट टिकट का खर्च भी ऐसे घटा सकेंगे

क्या था पूरा मामला?

यह मामला अमेरिका में रहने वाले एक NRI से जुड़ा है, जिसने भारत में अपनी प्रॉपर्टी करीब 2.63 करोड़ रुपये में बेची थी। प्रॉपर्टी की बिक्री 6 जनवरी 2020 को रजिस्टर्ड हुई थी। इस दौरान व्यक्ति ने भारत आने-जाने और होटल में ठहरने पर हुए कुल 12.01 लाख रुपये के खर्च को कैपिटल गेन की गणना में घटाने का दावा किया। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। विभाग का कहना था कि यह साबित नहीं हुआ कि पूरा खर्च सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए ही किया गया था। इसके बाद मामला ITAT पहुंचा।

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