खाने की तरह अब साबुन-शैंपू भी वेज-नॉनवेज! सरकार ने बनाए नए नियम, ऐसे करें चेक

केंद्र सरकार के उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने अब शैंपू-साबुन सहित तमाम कॉस्मेटिक्स को खाने की तरह वेज और नॉन वेज कैटेगरी में मार्क किए जाने के लिए नए नियम बनाए हैं।

New Labeling Rules: अब सिर्फ खाने-पीने की चीजों पर ही नहीं, बल्कि साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और दूसरे कॉस्मेटिक्स खरीदते समय भी पैकेट पर एक खास पहचान देखनी होगी। केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रालॉजी (पैकेज्ड कमोडिटी) रूल्स, 2011 में बदलाव करते हुए इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर उनके वेजेटेरियन या नॉन-वेजेटेरियन स्रोतों की पहचान देने का नया नियम लागू किया है।

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नए नियमों से पहचान होगी आसान

उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के उपभोक्ता मामलात विभाग (Department of Consumer Affairs) ने 21 सितंबर, 2026 को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। नए प्रावधान का मकसद पैकेज्ड प्रोडक्ट पर दी जाने वाली जानकारी को और स्पष्ट करना है।

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