पान मसाला इंडस्ट्री को नया उपकर कानून लागू होते करना होगा ये काम, नहीं तो...

Pan Masala News: पान मसाला निर्माताओं को स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर कानून के तहत 1 फरवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी और FAQ भी जारी किया। जिन कंपनियों के एक से अधिक कारखाने हैं, उन्हें हर फैक्ट्री के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदन ACES पोर्टल पर अनिवार्य है।

Pan Masala News: पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर कानून 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। इस कानून के तहत पान मसाला निर्माताओं को तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार (2 जनवरी 2025) को इसकी जानकारी दी और साथ ही इस कानून से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) भी जारी किए हैं।

Pan Masala, Pan Masala Cess, Health and National Security Cess

फाइनेंस मंत्रालय ने जारी किया पान मसाला उपकर नियम, 1 फरवरी से लागू

1 फरवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन जरूरी

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि जो पान मसाला निर्माता पहले से कारोबार कर रहे हैं, उन्हें 1 फरवरी 2026 से ही रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। इसी तारीख से उनकी उपकर देनदारी भी शुरू मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र भी इसी तारीख से मान्य होगा।

End of Feed