रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹50 हजार चाहिए पेंशन, जानें कितनी रकम करनी होगी जमा

एनपीएस निवेश करने वालों को टैक्स बेनिफिट भी देता है। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के तहत एनपीएस में किए गए निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, यह “EEE कैटेगरी” में आता है, यानी निवेश, रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों पर टैक्स फ्री बेनिफिट मिलता है।

अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह स्कीम न केवल आपको एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है, बल्कि इसके जरिए आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने स्थायी पेंशन भी पा सकते हैं। अगर आप सोच-समझकर निवेश करें तो रोजाना सिर्फ ₹200 निवेश करके ₹50,000 महीना पेंशन हासिल करना संभव है।

Retirement Fund

क्या है NPS?

एनपीएस की शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी, लेकिन साल 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इस स्कीम में आप अपनी कामकाजी उम्र के दौरान नियमित रूप से पैसे जमा करते हैं। जब आप 60 साल के हो जाते हैं, तो जमा हुई रकम में से कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है और बाकी रकम से एन्युटी (Annuity) खरीदकर मासिक पेंशन पाई जा सकती है।

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