Jaiprakash Associates News: NCLT ने दिवाला कार्यवाही के खिलाफ जयप्रकाश एसोसिएट्स की याचिका खारिज की

Jaiprakash Associates on News: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ ने तीन जून 2024 को सुनाए अपने आदेश में जेएएल के खिलाफ दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। साथ ही भुवन मदान को समाधान पेशेवर (आरपी) नियुक्त किया था।

NCLAT on Jaiprakash Associates: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की दिवाला कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी द्वारा पारित उन आदेशों को बरकरार रखा जिसमें कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

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जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड।

अपीलीय अधिकरण ने कहा, ‘‘सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद हमारा मानना है कि एनसीएलटी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।’’ आदेश मौखिक रूप से सुनाया गया है। विस्तृत आदेश अभी जारी किया जाना बाकी है।

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