होटल और रेस्टोरेंट में बदलेगा 'सर्विस चार्ज' का नाम! अब किसी और तरीके से कटेगी जेब

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बिल में सर्विस चार्ज का नाम बदलने को कहा है। पर वे ये चार्ज किसी और नाम से ले सकेंगे।

KEY HIGHLIGHTS
  • रेस्टोरेंट बिल में बदलेगा सर्विस चार्ज का नाम
  • किसी और नाम से लिया जाएगा सर्विस चार्ज
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है निर्देश

Service Charge in Eateries : होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाकर जब बिल मिलता है तो उसमें 'सर्विस चार्ज' भी जुड़ा होता है। पर अब सर्विस चार्ज का नाम बदला जाएगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से कहा है कि 'सर्विस चार्ज' के बजाय और किसी और शब्द का इस्तेमाल किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि सर्विस चार्ज की जगह स्टाफ वेलफेयर चार्ज जैसी टर्म इस्तेमाल की जाए ताकि उपभोक्ताओं को यह न लगे कि यह एक सरकारी टैक्स है।

service charge will be charged by some other name

सर्विस चार्ज का नाम बदला जाएगा

और क्या हैं निर्देश

जस्टिस प्रतिभा सिंह ने होटल और रेस्टोरेंट को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने मेनू पर यह डिस्प्ले न करें कि हाई कोर्ट ने सर्विस चार्ज को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये निर्देश केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद दिया है। यानी होटल और रेस्टोरेंट के बिल में अब सर्विस चार्ज शब्द भले हटा दिया जाए, पर आपको किसी अन्य नाम से ये चार्ज देना पड़ सकता है।

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