NRI बनकर भारत में खरीद रहे हैं मकान? म्यूचुअल फंड बेचने पर बचा सकते हैं लाखों का टैक्स

अगर आप नौकरी या कारोबार के लिए विदेश में बस गए हैं और भारत में अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड बेचने से मिलने वाली रकम पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

अक्सर लोग मानते हैं कि इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिकों को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, तब भी कुछ शर्तें पूरी करने पर म्यूचुअल फंड बेचकर भारत में घर खरीदने पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में विशेष प्रावधान है। नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 में यह प्रावधान सेक्शन 86 के तहत है, जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 54F के समान है। यह सुविधा भारतीय निवासी और NRI, दोनों के लिए उपलब्ध है।

Mutual Fund CGT

म्यूचुअल फंड बेचने पर बचा सकते हैं लाखों का टैक्स

क्या है सेक्शन 54F का नियम?

इस नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड जैसी लंबी अवधि की पूंजीगत संपत्ति बेचता है और उससे मिली रकम भारत में घर खरीदने या बनवाने में लगाता है, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिल सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी छूट पाने के लिए सिर्फ मुनाफे की रकम नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड बेचने से मिली पूरी नेट रकम को नए घर में लगाना होता है। अगर आप बिक्री की रकम का कुछ हिस्सा ही घर खरीदने में लगाते हैं, तो टैक्स छूट भी उसी अनुपात में मिलेगी।

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