FD कहकर बेच दी इंश्योरेंस पॉलिसी? अब कैसे मिलेगा पैसा वापस

अगर किसी एजेंट या बैंक ने गलत जानकारी देकर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बीमा कंपनी के शिकायत निवारण सिस्टम में अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, और वहां से राहत न मिलने पर आप बीमा लोकपाल के पास अपना मामला ले जा सकते हैं।

जरा सोचकर देखिए, आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और उस पर ब्याज कमाने के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने जाते हैं। वहां बैंक का कोई कर्मचारी या एजेंट आपको बातों में उलझाकर कहता है कि FD से भी बेहतर एक नई निवेश स्कीम आई है, जिसमें आपको ज्यादा फायदा और गारंटीड रिटर्न मिलेगा। आप उन पर भरोसा करके साइन कर देते हैं, लेकिन बाद में जब कागजात घर आते हैं, तो पता चलता है कि जिसे आप सुरक्षित निवेश समझ रहे थे, वह असल में एक महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी है।

Insurance Policy Mis Selling

फाइनेंस की भाषा में ऐसे मामलों को 'इंश्योरेंस मिस-सेलिंग' (Insurance Mis-selling) कहा जाता है। आज के समय में देश के भीतर ऐसे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां सीधे-साधे ग्राहकों को चूना लगाया जाता है। हालांकि, भारतीय कानून और रेगुलेटर्स ग्राहकों को इसके खिलाफ शिकायत करने और अपना पूरा पैसा वापस पाने का अधिकार देते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्हें आगे क्या कदम उठाना चाहिए।

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