घर खरीदारों को बड़ी राहत! यूपी सरकार ने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री के लिए खोले नए रास्ते, पढ़ें पूरी खबर

यह योजना उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और समस्त विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों पर लागू होगा। सभी प्रकार की आवासीय संपत्तियां, निर्मित दुकानें और व्यावसायिक भूखंड, स्कूल, चैरिटेबल संस्थाएं और सरकारी उपक्रम भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हाउसिंग सोसायटियों को आवंटित संपत्तियां भी इस स्कीम में शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए 'एकमुश्त समाधान योजना (OTS), 2026' की घोषणा की है। यह योजना विशेष रूप से उन आवंटियों और प्रोजेक्ट्स के लिए मील का पत्थर साबित होगी जो बकाया राशि के कारण फंसे हुए थे और रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। इस स्कीम के तहत लाभ उठाने के लिए डेवलपर्स को 18 अप्रैल, 2026 से 'आवास बन्धु' की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना हेगा। आवेदन के लिए 3 माह की अवधि निर्धारित है। आइए समझते हैं कि योगी सरकार का यह फैसला कैसे घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

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इस स्कीम का क्या है उद्देश्य?

योगी सरकार की इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और विभिन्न विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों को बकाया राशि जमा करने का एक अवसर प्रदान करना है। यह योजना सभी प्रकार की आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित संपत्तियों पर लागू होगी। सरकारी उपक्रमों, स्कूलों, चैरिटेबल संस्थाओं और सहकारी आवास समितियों को आवंटित संपत्तियां भी इसके दायरे में आएंगी। मानचित्र स्वीकृति के संबंधित बकाया राशि वाले मामले भी इस स्कीम के तहत आएंगे।

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