FDA का बड़ा एक्शन, Cipla कंपनी की पुणे यूनिट का ड्रग लाइसेंस कैंसल; बिना मंजूरी वाले प्रमोशनल टेक्स्ट पर एक्शन

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने पुणे के वाडकी में सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त, 2026 से रद्द कर दिए हैं।

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने पुणे के वाडकी में सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त, 2026 से रद्द कर दिए हैं। FDA की जांच में दवा रखने की जगह (स्टोरेज) में कमियां, स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी और दवा वापस मंगाने (रिकॉल) के निर्देशों का पालन न करने जैसी समस्याएं सामने आईं। कंपनी इन उल्लंघनों को ठीक से ठीक नहीं कर पाई, जिसके कारण उसके लाइसेंस रद्द कर दिए गए।

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Cipla कंपनी की पुणे यूनिट का ड्रग लाइसेंस कैंसल (फाइल फोटो)

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने पुणे के वाडकी में सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त, 2026 से रद्द कर दिए हैं।

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